रायपुर, 14 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलोदा बाजार-भाटापारा जिले में हुई जघन्य गैंगरेप की घटना में शामिल नौ आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने इस फैसले में “सामूहिक जिम्मेदारी” (Joint Liability) के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि यदि अपराध सामूहिक रूप से किया गया हो, तो सभी अभियुक्त समान रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे, भले ही उनमें से किसने क्या किया हो।
पीड़िता के साथ यह अपराध वर्ष 2016 में हुआ था, जिसमें सभी नौ अभियुक्तों को निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई थी। आरोपियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को पूरी तरह सही ठहराया है।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि जब कोई अपराध समूह में किया जाता है और सभी की मंशा एक होती है, तो हर आरोपी पर वही अपराध सिद्ध होता है, जो किसी एक ने किया हो।
यह फैसला न केवल न्याय की दृष्टि से अहम है, बल्कि समाज को यह सख्त संदेश देता है कि सामूहिक अपराधों में शामिल सभी दोषियों को कानून बख्शेगा नहीं।
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(Source: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्णय, 14 जुलाई 2025)